23 अक्टूबर को मतदान के दिन पात्र कर्मचारियों को मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश, स्नातक निर्वाचन में मताधिकार के प्रयोग की मिलेगी सुविधा

23 अक्टूबर को मतदान के लिए पात्र कर्मचारियों को मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश, डीएम समीर ने दिए निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन-2026 में पात्र कर्मचारियों को मतदान के दिन अवकाश देने की स्वीकृति दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी समीर ने संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी और कार्यालयाध्यक्षों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

23 अक्टूबर को मतदान के दिन पात्र कर्मचारियों को मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश, स्नातक निर्वाचन में मताधिकार के प्रयोग की मिलेगी सुविधा

23 अक्टूबर को मतदान के लिए पात्र कर्मचारियों को मिलेगा विशेष अवकाश

 स्नातक निर्वाचन-2026: मतदान के दिन कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति

 डीएम समीर के निर्देश, पात्र कर्मचारी 23 अक्टूबर को कर सकेंगे मतदान

उरई। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन-2026 में अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में 23 अक्टूबर 2026 को मतदान के दिन जनपद के ऐसे पात्र कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है, जो इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के वैध मतदाता हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक समय और सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकें।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी समीर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पात्र कर्मचारियों को मतदान के दिन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके तहत संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के बोनाफाइड मतदाता कर्मचारी 23 अक्टूबर 2026 को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र के पात्र मतदाता हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नौकरी अथवा कार्यालय की जिम्मेदारियों के कारण कोई पात्र कर्मचारी अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रह जाए। मतदान प्रत्येक पात्र नागरिक का महत्वपूर्ण अधिकार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में इसकी अहम भूमिका होती है।

नियंत्रक प्राधिकारी और कार्यालयाध्यक्षों को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संबंधित कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश उपलब्ध कराने के संबंध में उनके नियंत्रक प्राधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्षों को आवश्यक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे निर्धारित तिथि पर मतदान कर सकें।

प्रशासन की ओर से की गई इस व्यवस्था का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। कार्यालयों और संस्थानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जो संबंधित स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे उन्हें मतदान और अपनी नौकरी से जुड़ी जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाने में सहूलियत मिलेगी।

निर्वाचन के दौरान कर्मचारियों को मतदान के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। प्रशासन की कोशिश है कि पात्र मतदाताओं को मतदान के लिए किसी तरह की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने पर जोर

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से समय-समय पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने और पात्र मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। इसी क्रम में इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन-2026 के लिए पात्र कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मतदान लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके माध्यम से मतदाता अपनी पसंद के प्रतिनिधि के चयन में भागीदारी करते हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत पात्र स्नातक मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में कर्मचारियों को मतदान का अवसर उपलब्ध कराने के लिए अवकाश की व्यवस्था की गई है, ताकि वे अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें।

प्रशासन का मानना है कि जब पात्र मतदाताओं को मतदान के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, तो निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है

पात्र कर्मचारी समय रहते सुनिश्चित करें अपनी मतदाता पात्रता

इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में मतदान करने के इच्छुक कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के वैध मतदाता हैं। अवकाश की सुविधा इसी पात्रता के आधार पर लागू होगी। कर्मचारियों को अपने कार्यालय के संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

23 अक्टूबर 2026 को मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था से पात्र कर्मचारियों को मतदान केंद्र तक पहुंचने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सुविधा मिलेगी। साथ ही संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, ताकि पात्र कर्मचारियों को अवकाश प्राप्त करने में अनावश्यक कठिनाई न हो।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी समीर ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप इस व्यवस्था की जानकारी देते हुए पात्र कर्मचारियों को मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर उपलब्ध कराया है। प्रशासन की इस पहल से निर्वाचन प्रक्रिया में कर्मचारियों की सहभागिता को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले मतदान के लिए पात्र कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश देने की स्वीकृति का मुख्य उद्देश्य यह है कि वे अपनी कार्य संबंधी जिम्मेदारियों के साथ-साथ लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकें और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।